बकाया छुट्टियों के लिए दी जाने वाली राशि

सेक्शन 10 के तहत एक सरकारी कर्मचारी को रिटायमेंट के समय उसकी बकाया छुट्टियों के लिए दी जाने वाली राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है, लेकिन अगर व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं है तो फिर इनमें से जो कम हो उस पर टैक्स में छूट मिलती है: अर्न्ड लीव (महीनों की संख्या) को औसत मंथली सैलरी से गुणा करने पर जो राशि आए या औसत मंथली सैलरी को 10 से गुणा करने पर जो राशि आए या 3 लाख रुपए या बकाया छुट्टियों के लिए प्राप्त की गई राशि।